Ruchi negi….. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) प्रभावी ढंग से लागू हो गया है। सेवाओं के पंजीकरण के समय दी जाने वाली जानकारी तक थर्ड पार्टी नही पहुंच पाएगी। केवल पंजीकरण की संख्या ही सार्वजनिक हो पाएगी, इसमें किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी शामिल नहीं होगी।
अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती के मुताबिक समान नागरिक संहिता में सूचनाओं की गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यूसीसी की किसी भी सेवा के लिए दी जाने वाली निजी जानकारी (नाम, पता, मोबाइल, आधार नंबर, धर्म, जाति आदि ) का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक तौर पर यूसीसी के तहत होने वाले पंजीकरण की संख्या मात्र उपलब्ध होगी, जो वेबसाइट पर नजर भी आने लगी है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने यूसीसी के तहत किसी सेवा के लिए आवेदन किया हो, सिर्फ वही व्यक्ति खुद या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त जानकारी मांग सकता है। इसके अलावा और किसी भी व्यक्ति तक सूचनाओं की पहुंच नहीं है।
अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती के मुताबिक, यूसीसी के तहत होने वाले पंजीकरण की जानकारी भी थाना पुलिस तक सिर्फ रिकार्ड के लिए भेजी जाएगी। ऐसे किसी पंजीकरण में दिए गए विवरण तक संबंधित थाना प्रभारी पर एसएसपी की निगरानी में हो सकेगी। यदि किसी भी स्तर पर सूचनाओं का दुरुपयोग होता है। तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यूसीसी में थर्ड पार्टी की नहीं मिलेगी जानकारी
