Dehradun… प्रधान, पार्षद से परिवार की आय लिखवाकर लाओ, सहायक उपकरण पाओ। प्रशासन ने सहायक उपकरण प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया है। अब दिव्यांग और बुजुर्गों को मासिक आय प्राण पत्र बनाने के लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शहरी क्षेत्र में पार्षद, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान के लैटर पैड पर दर्ज आय को दस्तावेज में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र (पीएमडीके) के अंतर्गत मुफ्त उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने समाज कल्याण विभाग को दिव्यांग एवं बुजुर्गों के सहायक उपकरण योजना को सरलीकरण करने के निर्देश दिए थे। अपर समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया अब दिव्यांग एवं बुजुर्ग को आय प्रमाण पत्र के लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पार्षद, ग्राम प्रधान के लैटर पैड पर दर्ज मासिक आय को प्रमुख दस्तावेज में शामिल किया जाएगा। सहायक उपकरण के लिए दिव्यांगजन की आय 22500 और बुजुर्ग की 15000 मासिक आय होनी चाहिए। पंजीकरण के लिए आवेदनकर्ता को यूडीआइडी, आधार, मेडिकल, आय प्रमाण पत्र साथ लेकर आना होगा। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के अलावा समाज कल्याण कार्यालय में भी सोमवार और मंगलवार को पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। यह व्यवस्था 23 जून (सोमवार) से लागू की जाएगी। बताया जिलाधिकारी से मिले निर्देश के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रधान, पार्षद से परिवार की आय लिखवाकर लाओ, सहायक उपकरण पाओ
